कर्नाटक का तर्क इस बात पर आधारित है कि संविधान के अनुच्छेद 3 के माध्यम से नए राज्य बनाने या सीमाओं को बदलने की संसद की शक्ति के दृष्टिगत यह वाद मेंटेनेबल नहीं है
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